रिलायंस इंडस्ट्रीज देगी सेबी के फैसले को चुनौती
रिलायंस पेट्रोलियम मामले में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलायंस
इंडस्ट्रीज पर सख्ती दिखाई है। सेबी ने कंपनी पर 447 करोड़ रुपये का
जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को सालाना 12 फीसदी ब्याज भी देना होगा।
सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 13 कंपनियों पर इक्विटी के एफएंडओ सेगमेंट
में ट्रेड करने पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कंपनी को
इस बात का निर्देश दिया है कि वो ट्रेडिंग से हुए मुनाफे को लौटाए।
ये
मामला 2007 का है और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आरोप है कि कंपनी ने तत्कालीन
रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों की बिक्री में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल
किया था। सेबी ने शुक्रवार को दिए इस फैसले में कंपनी को 12 फीसदी सालाना
ब्याज समेत 447 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। ये ब्याज कंपनी पर 29 नवंबर
2007 से लगेगा जिसके बाद पेनाल्टी की कुल रकम 1300 करोड़ रुपये हो जाएगी।
दूसरी
ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेबी के इस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट
ट्रिब्यूनल यानि सैट में अपील करने का फैसला किया है। कंपनी ने एक बयान
जारी कर कहा है कि रिलायंस पेट्रोलियम के शेयरों में हुई ट्रेडिंग में कोई
गड़बड़ी नहीं थी। ये ट्रेडिंग कंपनी और इसके शेयरहोल्डरों के हित को ध्यान
में रखकर की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मानना है कि सेबी ने उन
ट्रांजैक्शंस की असलियत को समझने में भूल की है और जो प्रतिबंध लगाए गए
हैं, वो अनुचित हैं। कंपनी इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है और उसे पूरा
भरोसा है कि वो अपने रुख को सही साबित कर पाएगी।
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